Jharkhand State Paramedical Council, Ranchi, Jharkhand, India
ENROLLMENT JSPC

Enrollment Fees

प्रशिक्षणार्थियो की शुल्क संरचना :

Table A

क्रम. सं. शुल्क संरचना दर (₹ में) दर (₹ में) क्रम. सं. शुल्क संरचना दर (₹ में) दर (₹ में)
Gen/OBC SC/ST प्रतिलिपि प्रमाणपत्र के लिए प्रमाणपत्र सुधार के लिए
1
निबंधन शुल्क 1500/- 750/-
5.
अंकपत्र शुल्क 200/- 200/-
2
माइग्रेशन प्रमाणपत्र शुल्क 400/- 400/-
6.
उत्तीर्णता प्रमाणपत्र शुल्क 500/- 500/-
3
प्रमाणपत्र सत्यापन शुल्क 500/- 500/-
7.
निबंधन प्रमाणपत्र शुल्क 1000/- 1000/-
4
रिटोटलिंग शुल्क 500/- 500/-

###Note : प्रत्येक पाँच वर्ष बाद Registration (निबंधन) का नवीकरण किया जाएगा – नवीकरण शुल्क – ₹ 500/-



Table B

Sl.No. Fee Details Amount 1st Year (Rs.) Amount 1st Year (Rs.) Amount 2nd Year (Rs.) Amount 2nd Year (Rs.)
Gen/OBC SC/ST Gen/OBC SC/ST
1
Admission Fee 100 100 --- ---
2
Tuition Fee Per Year 600 600 600 600
3
Science Fee Per Year 360 360 360 360
4
Caution Money (One Time ) 1500 1500 --- ---
5
Games & Sports Per Year 500 500 500 500
6
Development Fee Per Year 2000 1000 2000 1000
TOTAL 5060 4060 3460 2460

उपरोक्त शुल्क का निर्धारण वर्ष 2006 में सरकार द्वारा किया गया था । वर्तमान में यह राशि पर्याप्त नहीं है , अतः इसमें क्रमशः Tution fee को रू 600 / – से 3600 / – ( रू 300 / – प्रति माह ) एवं Science fee को रू 360 / – से 1200 / – ( रु . 100 / – प्रति माह ) की बढ़ोतरी कर प्रस्ताव सरकार के पास अनुशंसा हेतु भेजी जायेगी ।

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थान के प्रचार्य / निदेशक होंगे एवं इस राशि का लेखा संधारण पृथक रूप से किया जायेगा गैर सरकारी संस्थानों के मुक्त सीट ( 20 % ) पर नामांकित छात्रों से उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क लेने की बाध्यता होगी । 80 % प्रबंधन सीट पर नामांकन हेतु गैर सरकारी संस्थान अपना शुल्क उपरोक्त निर्धारित प्रस्तावित शुल्क से अधिकतम 5x ( पाँच गुणा ) तक कोटिवार रूप से ले सकेंगे ।

मुक्त सीट ( 20 % ) के अंतर्गत बचे हुये शेष सीट पर नामांकन प्रबंधन सीट के शुल्क के अनुसार लिया जा सकेगा । गैर सरकारी संस्थानों को अपनी फीस के विवरणी की घोषणा जे ० एस ० पी ० सी ० , रांची एवं जे 0 सी 0 ई 0 सी 0 ई 0 बोर्ड , राँची को काउंसिलिंग के पूर्व करना होगा , एवं इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी । किसी भी परिस्थिति में कैपिटेशन शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी । पाँच वर्षों के पश्चात सरकारी,पारामेडिकल संस्थानों में सरकार अथवा परिषद द्वारा शुल्क वृद्धि हेतु विचार किया जायेगा ।