Enrollment Fees
प्रशिक्षणार्थियो की शुल्क संरचना :
Table A
क्रम. सं. | शुल्क संरचना | दर (₹ में) | दर (₹ में) | क्रम. सं. | शुल्क संरचना | दर (₹ में) | दर (₹ में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen/OBC | SC/ST | प्रतिलिपि प्रमाणपत्र के लिए | प्रमाणपत्र सुधार के लिए | ||||
निबंधन शुल्क | 1500/- | 750/- | अंकपत्र शुल्क | 200/- | 200/- | ||
माइग्रेशन प्रमाणपत्र शुल्क | 400/- | 400/- | उत्तीर्णता प्रमाणपत्र शुल्क | 500/- | 500/- | ||
प्रमाणपत्र सत्यापन शुल्क | 500/- | 500/- | निबंधन प्रमाणपत्र शुल्क | 1000/- | 1000/- | ||
रिटोटलिंग शुल्क | 500/- | 500/- |
###Note : प्रत्येक पाँच वर्ष बाद Registration (निबंधन) का नवीकरण किया जाएगा – नवीकरण शुल्क – ₹ 500/-
Table B
Sl.No. | Fee Details | Amount 1st Year (Rs.) | Amount 1st Year (Rs.) | Amount 2nd Year (Rs.) | Amount 2nd Year (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
Gen/OBC | SC/ST | Gen/OBC | SC/ST | ||
Admission Fee | 100 | 100 | --- | --- | |
Tuition Fee Per Year | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Science Fee Per Year | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Caution Money (One Time ) | 1500 | 1500 | --- | --- | |
Games & Sports Per Year | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Development Fee Per Year | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | |
TOTAL | 5060 | 4060 | 3460 | 2460 |
उपरोक्त शुल्क का निर्धारण वर्ष 2006 में सरकार द्वारा किया गया था । वर्तमान में यह राशि पर्याप्त नहीं है , अतः इसमें क्रमशः Tution fee को रू 600 / – से 3600 / – ( रू 300 / – प्रति माह ) एवं Science fee को रू 360 / – से 1200 / – ( रु . 100 / – प्रति माह ) की बढ़ोतरी कर प्रस्ताव सरकार के पास अनुशंसा हेतु भेजी जायेगी ।
इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थान के प्रचार्य / निदेशक होंगे एवं इस राशि का लेखा संधारण पृथक रूप से किया जायेगा गैर सरकारी संस्थानों के मुक्त सीट ( 20 % ) पर नामांकित छात्रों से उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क लेने की बाध्यता होगी । 80 % प्रबंधन सीट पर नामांकन हेतु गैर सरकारी संस्थान अपना शुल्क उपरोक्त निर्धारित प्रस्तावित शुल्क से अधिकतम 5x ( पाँच गुणा ) तक कोटिवार रूप से ले सकेंगे ।
मुक्त सीट ( 20 % ) के अंतर्गत बचे हुये शेष सीट पर नामांकन प्रबंधन सीट के शुल्क के अनुसार लिया जा सकेगा । गैर सरकारी संस्थानों को अपनी फीस के विवरणी की घोषणा जे ० एस ० पी ० सी ० , रांची एवं जे 0 सी 0 ई 0 सी 0 ई 0 बोर्ड , राँची को काउंसिलिंग के पूर्व करना होगा , एवं इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखनी होगी । किसी भी परिस्थिति में कैपिटेशन शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी । पाँच वर्षों के पश्चात सरकारी,पारामेडिकल संस्थानों में सरकार अथवा परिषद द्वारा शुल्क वृद्धि हेतु विचार किया जायेगा ।